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फैसले की मुख्य बातें:
- विशेष न्यायाधीश डॉ. मनीषा चौधरी ने मेघाराम को पॉक्सो एक्ट में ठहराया दोषी।
- दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा।
- पीड़िता के भविष्य के लिए 1 लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की अनुशंसा।
- विशिष्ट लोक अभियोजक ने 20 गवाहों के बयानों से पुख्ता किया अभियोजन पक्ष।
- अदालत ने वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को माना सजा का आधार।
पॉक्सो कोर्ट का प्रहार: मेघाराम को जेल
बीकानेर। जिले की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने महिला एवं बाल अपराधों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। ग़ौरतलब है कि नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश डॉ. मनीषा चौधरी ने आरोपी मेघाराम पुत्र ईश्वरराम को दोषी करार दिया। न्यायालय ने मेघाराम को पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धाराओं के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही, समाज में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
साक्ष्यों की समीक्षा और अभियोजन की जीत
इस कानूनी लड़ाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की बारीकी से छानबीन और पडताल की। विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने न्यायालय के समक्ष कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 30 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि अभियुक्त ने अपनी घृणित मंशा से नाबालिग की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है।
सूत्रों के अनुसार, न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि आरोपी द्वारा अनुसंधान और न्यायिक अभिरक्षा के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा। इस फैसले के बाद बीकानेर के कानूनविदों और समाजसेवियों ने न्यायपालिका के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे त्वरित और कड़े फैसले समाज में अपराधियों के भीतर कानून का खौफ पैदा करने में निर्णायक साबित होंगे।
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