ख़बर बीकानेर | 15 फ़रवरी 2026

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मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मृतक के परिजनों को 24 लाख 60 हजार 220 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। यह पूरी राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकाई जाएगी, जिससे परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।
प्रकरण के अनुसार, दंतौर निवासी दलवीर सिंह 26 मई 2020 की शाम अपनी कार से भुना से कालोद की ओर जा रहे थे। करीब शाम 7:30 बजे, जब वह गांव लूदास के पास हिसार बाईपास राजगढ़ रोड पर पहुंचे, तभी सड़क के बीच बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के खड़े एक ट्रक से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। अंधेरा होने और ट्रक पर उचित संकेतक न होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें दलवीर सिंह गंभीर तौर पर घायल हो गए।
घटना के तुरंत बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार सदमे की स्थिति में था और मामले में न्याय की उम्मीद लिए उन्होंने मुआवज़े का दावा दायर किया।
परिजनों की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता ओम बिश्नोई ने की। उन्होंने ट्रक के लापरवाही से खड़े होने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के तथ्य को प्रमुख आधार बनाया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने ट्रक मालिक चूरू निवासी मोहनराम, चालक रोहिताश, और संबंधित बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से — या आवश्यकता पड़ने पर पृथक-पृथक — मुआवज़ा राशि चुकाने के निर्देश दिए।
यह फैसला परिजनों को न्याय दिलाने वाला तो है ही, साथ ही सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।
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