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📍 RTO कार्यालय, बीकानेर
⚠️ टैक्स डिफ़ॉल्टर अलर्ट
📌 खबर के मुख्य बिंदु
- ▶ बीकानेर में BH सीरीज के 150 वाहन मालिक रडार पर, टैक्स जमा नहीं कराने का आरोप
- ▶ नियम: भारत सीरीज वाहनों में हर 2 साल बाद मोटरयान कर जमा कराना अनिवार्य
- ▶ बार-बार नोटिस और फोन कॉल के बावजूद डिफॉल्टरों ने नहीं जमा कराया टैक्स
- ▶ परिवहन विभाग अब चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर करेगा वैधानिक कार्रवाई
- ▶ लंबित टैक्स पर प्रतिदिन ₹100 की दर से लगाया जा रहा है भारी विलंब शुल्क
बीकानेर। वीआईपी (VIP) नंबर प्लेट का शौक रखने वाले और भारत सीरीज (BH Series) के वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। परिवहन विभाग ने बकाया मोटरयान कर (Motor Vehicle Tax) नहीं चुकाने वाले करीब 150 वाहन स्वामियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। बार-बार नोटिस और सूचना देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कराने वालों पर अब कानूनी शिकंजा कसना पूरी तरह तय माना जा रहा है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO), बीकानेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति के लिए पूरे जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीएच सीरीज पंजीकृत वाहनों से लंबित मोटरयान कर की वसूली को लेकर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है।
⚠️ क्या है BH सीरीज का नियम?
बता दें कि भारत सीरीज (BH Series) के तहत पंजीकृत वाहनों में प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर मोटरयान कर की अगली किस्त जमा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
इसके बावजूद, बीकानेर जिले में करीब 150 ऐसे डिफ़ॉल्टर वाहन सामने आए हैं, जिन्होंने एक बार बीएच नंबर लेने के बाद टैक्स के लिए परिवहन विभाग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। हालांकि, जिले में बीएच सीरीज वाहनों की कुल संख्या इससे कहीं अधिक है।
रोज़ाना 100 रुपए का भारी जुर्माना
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन वाहन स्वामियों को पहले ही विधिवत नोटिस जारी किए जा चुके हैं और फोन करके भी कई बार सूचित किया गया है। लेकिन ढिलाई बरतने वाले इन स्वामियों पर अब प्रतिदिन 100 रुपए की दर से भारी विलंब शुल्क (Penalty) लगाया जा रहा है।
“टैक्स जमा नहीं कराने वाले सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के मामलों में विभाग ने उनके संबंधित विभागाध्यक्षों (HODs) को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है।”
संपत्ति जब्ती की तैयारी
विभाग ने डिफ़ॉल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार किया है। इन डिफ़ॉल्टर वाहन स्वामियों के अन्य पंजीकृत वाहनों का विवरण भी RTO द्वारा एकत्र किया जा चुका है। परिवहन विभाग अब अगले चरण में इन वाहन स्वामियों की चल-अचल संपत्तियों (Properties) का ब्यौरा जुटाकर संपत्ति जब्ती जैसी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
ऐसे में यदि आपके पास भी BH सीरीज का कोई वाहन है और आपने उसका टैक्स जमा नहीं कराया है, तो तुरंत RTO से संपर्क करें, अन्यथा बड़ी कानूनी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
📝 संपादकीय नोट (Editorial Note)
यह समाचार बीकानेर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा उपलब्ध करवाई गई आधिकारिक सूचना और टैक्स वसूली अभियान पर आधारित है। ख़बर बीकानेर सभी वाहन स्वामियों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और रोज़ाना के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपना मोटरयान कर (Vehicle Tax) जमा कराएं।
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