ख़बर बीकानेर | 17 फ़रवरी 2026

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बीकानेर, 17 फरवरी। जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग और भंडारण के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्रवाई के तहत सोमवार देर शाम महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। विभाग द्वारा करमीसर रोड स्थित स्टेपिंग स्टोन स्कूल के सामने अवैध गैस रिफिलिंग और गैस के व्यावसायिक उपयोग की सूचना पर मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की गई।
जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान दीपक शर्मा पुत्र राकेश शर्मा घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करता पाया गया। यह कार्रवाई एलपीजी ऑर्डर 2000 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत की गई, जो घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। नियमों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों, रिफिलिंग मशीनों या संबंधित उपकरणों का किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उपयोग में लाना स्पष्ट रूप से गैरकानूनी है।
कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और एक गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की। जब्त सामग्री को नियमों के तहत निकटस्थ वैद्यकृत गैस एजेंसी—मघाराम गैस एजेंसी—के सुपुर्द किया गया, ताकि इसे सुरक्षित तरीके से रखा जा सके और आगे की जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके।
इस पूरी कार्रवाई में प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव और जय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने मौके पर तत्काल निरीक्षण, साक्ष्य संग्रहण और जब्ती की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया। विभागीय टीम ने बताया कि उनके पास कई दिनों से घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और व्यावसायिक उपयोग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन योजनाबद्ध तरीके से किया गया।
27 फरवरी तक चलेगा राज्यव्यापी विशेष अभियान
राज्य सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की सुचारू क्रियान्विति सुनिश्चित करने और एलपीजी वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 27 फरवरी तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा।
अभियान के तहत निरीक्षण टीमें लगातार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं। विभाग का कहना है कि यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडरों का गैरकानूनी उपयोग, अवैध रिफिलिंग, अनधिकृत भंडारण या ओवररेट पर बिक्री पाई गई तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी अभियान के अंतर्गत बीकानेर में की गई यह कार्रवाई की गई है जो विभाग की सतर्कता और कानून व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का केवल घरेलू उपयोग ही करें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल जिला रसद अधिकारी कार्यालय को दें। शिकायतों पर कार्रवाई तुरंत और निष्पक्ष रूप से की जाएगी।