ख़बर बीकानेर | 31 जनवरी 2026

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सदर थाना इलाके में एमडी ड्रग्स, 17 लाख से अधिक नकदी और अवैध कारतूस के साथ पकड़े गए मोहम्मद राशिद उर्फ लाला को न्यायालय से राहत नहीं मिली। न्यायाधीश धनपत माली ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
घटना का विवरण:
- 17 जनवरी 2026 को पुलिस लाइन चौराहे पर गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भुट्टों के बास क्षेत्र में रहने वाला मोहम्मद राशिद अपने घर में अवैध गतिविधियां करता है।
- पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली और कमरे में पर्दे के पीछे रखे पिट्ठू बैग से निम्न वस्तुएं बरामद कीं:
- एमडी ड्रग्स: 5.29 ग्राम
- नकदी: ₹17,05,440 (ड्रग्स बिक्री की राशि बताई गई)
- कारतूस: 7 अवैध
- आरोपी के पास इनकी कोई वैध अनुमति नहीं थी।
जमानत सुनवाई:
- आरोपी पक्ष का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया और एनडीपीएस एक्ट की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
- विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें एक एनडीपीएस का मामला भी शामिल है।
कोर्ट का निर्णय:
कोर्ट ने केस डायरी और रिपोर्ट के आधार पर माना कि बरामदगी सटीक और प्रमाणिक है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप हैं। इसलिए जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
पैरवी: राज्य की ओर से पीपी हरीश कुमार भट्टड़।
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