📅 14 मार्च 2026
📍 लूणकरणसर, बीकानेर
⚖️ सेशन कोर्ट बीकानेर
📌 खबर के मुख्य बिंदु
- ▶ 15 जनवरी 2026 को लूणकरणसर में घर में घुसकर मारपीट व हवाई फायरिंग
- ▶ बुजुर्ग पुरबाराम को हाथ, पैर, छाती में फ्रैक्चर — PBM में ऑपरेशन
- ▶ 9 मार्च 2026 को चारों आरोपी गिरफ्तार
- ▶ ACJM कोर्ट के बाद अब सेशन कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज
- ▶ न्यायाधीश अनुभव सिडाना ने चारों की जमानत नामंजूर की
बीकानेर। लूणकरणसर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और हवाई फायरिंग के मामले में चार आरोपियों को सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। न्यायाधीश अनुभव सिडाना ने आरोपियों जीतनाथ, फुलनाथ, विनोद और महावीरनाथ की जमानत याचिका खारिज कर दी।
15 जनवरी की शाम — घर में घुसकर हमला
पीड़ित पुखराज ने पुलिस को बताया कि 15 जनवरी 2026 की शाम करीब 6-7 बजे आरोपी जीतनाथ, महावीरनाथ, विनोद और अन्य लोग गाड़ियों में सवार होकर उसके घर पहुंचे। सभी ने घर में जबरन घुसकर पुखराज और उसके परिवार के साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग भी की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया।
🔍 हमले का विवरण
- 📅 तारीख: 15 जनवरी 2026, शाम 6-7 बजे
- 📍 स्थान: पीड़ित पुखराज का घर, लूणकरणसर थाना क्षेत्र
- 👊 घर में जबरन घुसकर परिवार पर हमला
- 🔫 हवाई फायरिंग भी की
- 🤕 बुजुर्ग पुरबाराम (पिता) को हाथ, पैर और छाती में फ्रैक्चर — PBM में ऑपरेशन
- 🚔 9 मार्च 2026 को चारों आरोपी गिरफ्तार
आरोपी
🚨 आरोपी — जमानत खारिज
फुलनाथ
विनोद
महावीरनाथ
ACJM के बाद अब सेशन कोर्ट ने भी ठुकराई जमानत
पहले लूणकरणसर ACJM कोर्ट ने चारों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सेशन कोर्ट में अपील की गई। कोर्ट में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है और पक्षकारों में समझौता भी हो चुका है। वहीं लोक अभियोजक ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और हमले में एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं।
⚖️ कोर्ट का फैसला
न्यायाधीश अनुभव सिडाना ने चारों आरोपियों — जीतनाथ, फुलनाथ, विनोद और महावीरनाथ — की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपों की गंभीरता और बुजुर्ग को हुई चोटों को देखते हुए जमानत नामंजूर।
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📝 संपादकीय नोट
यह समाचार विश्वसनीय स्रोतों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर ख़बर बीकानेर की संपादकीय टीम द्वारा तैयार किया गया है। नई जानकारी मिलने पर इसे अपडेट किया जाएगा।
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