बीकानेर में चौंकाने वाली घटना: जांच करने पहुंची हेड कांस्टेबल पर पिटबुल से हमला — मां-बेटी के खिलाफ मामला दर्ज

🚨 क्राइम | बीकानेर | पुलिस

जांच के लिए घर पहुंची महिला हेड कांस्टेबल पर पिटबुल से हमला करवाया — JNVC थाना पुलिस ने मनीषा मोदी व उसकी बेटी के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।

📰 ख़बर बीकानेर
📅 10 मार्च 2026
📍 बीकानेर
🚨 क्राइम रिपोर्ट

📌 खबर के मुख्य बिंदु

  • बीछवाल थाने की HC माली जाखड जांच के लिए परिवादिया के घर गई थीं
  • मनीषा मोदी व उसकी बेटी ने जानबूझकर पिटबुल को बाहर छोड़ा
  • पिटबुल ने HC को दो जगह काटा, गंभीर चोटें आईं
  • कुत्ता छोड़ने के बाद दोनों ने गेट बंद कर लिया
  • JNVC थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया
  • जांच ASI पुरणाराम को सौंपी गई

बीकानेर। एक हैरान करने वाली घटना में एक परिवाद की जांच के लिए गई महिला हेड कांस्टेबल पर पिटबुल कुत्ते से हमला करवाया गया। इस मामले में JNVC थाना पुलिस ने दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या हुआ पूरी घटना में?

बीछवाल थाने की हेड कांस्टेबल श्रीमती माली जाखड एक परिवाद की जांच के लिए परिवादिया मनीषा मोदी के घर पहुंची थीं। जैसे ही वे घर के पास पहुंचीं, मनीषा और उसकी बेटी ने अपना पिटबुल कुत्ता गेट के बाहर निकाल दिया और खुद गेट बंद कर अंदर चली गईं। इसके बाद पिटबुल ने HC माली जाखड पर हमला कर दिया और उन्हें दो जगह से काट लिया।

“मनीषा व उसकी बेटी ने जानबूझकर अपने पिटबुल कुत्ते को बाहर निकालकर हम पर हमला करवाया तथा राजकार्य में बाधा डाली।”

— HC माली जाखड, बीछवाल थाना, बीकानेर

पुलिस की कार्रवाई

HC माली जाखड की शिकायत पर JNVC थाना पुलिस ने मनीषा मोदी और उसकी बेटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप में जानलेवा हमले की नीयत, राजकार्य में बाधा और पालतू जानवर से हमला करवाना शामिल है। मामले की जांच ASI पुरणाराम को सौंपी गई है।

केस का विवरण

  • पीड़ित: HC माली जाखड, बीछवाल थाना
  • आरोपी: मनीषा मोदी व उसकी बेटी
  • थाना: JNVC थाना, बीकानेर
  • जांच अधिकारी: ASI पुरणाराम
  • आरोप: जानलेवा हमला, राजकार्य में बाधा, पालतू जानवर से हमला

पिटबुल कुत्तों पर नियम क्या कहते हैं?

कानूनी प्रावधान — पालतू जानवर से हमला

  • IPC धारा 289 — लापरवाही से जानवर रखना दंडनीय है
  • जानबूझकर हमला करवाना — धारा 324/326 IPC लागू
  • सरकारी कर्मचारी पर हमला — धारा 353 IPC
  • पिटबुल जैसे aggressive breeds को leash व muzzle के साथ रखना अनिवार्य

यह घटना बीकानेर में पिटबुल जैसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर बढ़ती चिंताओं को फिर सामने लाती है। प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

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📋 स्रोत एवं संदर्भ | Source

यह समाचार स्थानीय विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ख़बर बीकानेर की रिपोर्टिंग टीम द्वारा तैयार किया गया है।

यह खबर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रकाशित की गई है। ख़बर बीकानेर इस खबर की सत्यता की पूर्ण पुष्टि नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें।

© ख़बर बीकानेर | 10 मार्च 2026 | सभी अधिकार सुरक्षित

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