📅 07 मार्च 2026
📍 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
⚖️ कोर्ट फैसला
📌 खबर के मुख्य बिंदु
- ▶ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को छत्रपति हत्याकांड में बरी किया
- ▶ सीबीआई अदालत की उम्रकैद सजा रद्द — संदेह का लाभ दिया गया
- ▶ तीन अन्य दोषियों — कुलदीप, निर्मल सिंह, किशन लाल की सजा बरकरार
- ▶ राम रहीम जेल में ही रहेगा — दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा जारी
- ▶ पत्रकार के बेटे अंशुल छत्रपति सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
- ▶ मामला अक्टूबर 2002 का — सिरसा में पत्रकार को घर के बाहर गोली मारी गई थी
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के चर्चित पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
सात साल पुरानी सजा रद्द
करीब सात साल पहले पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस फैसले को पलटते हुए राम रहीम को बरी कर दिया है।
⚖️ हाईकोर्ट के फैसले की मुख्य बातें
- 🏛️ खंडपीठ: मुख्य न्यायाधीश शील नागू + न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल
- ✅ राम रहीम: सभी आरोपों से बरी — संदेह का लाभ दिया गया
- 🔒 कुलदीप, निर्मल सिंह, किशन लाल: उम्रकैद बरकरार
- 🏠 राम रहीम: जेल में ही रहेगा (दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा)
क्या था छत्रपति हत्याकांड?
यह मामला अक्टूबर 2002 का है। सिरसा में अपना अखबार ‘पूरा सच’ चलाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई। छत्रपति अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े विवादों और साध्वियों के यौन शोषण के आरोपों को प्रमुखता से उठा रहे थे। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा
“हमारी लड़ाई डेरा प्रमुख के खिलाफ थी। अगर मुख्य आरोपी को ही बरी कर दिया गया तो यह हमारे लिए बड़ा झटका है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।”
— अंशुल छत्रपति, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे
पीड़ित परिवार ने स्पष्ट किया है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह हाई-प्रोफाइल मामला एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। ख़बर बीकानेर इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए है।
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📝 संपादकीय नोट
यह समाचार विश्वसनीय स्रोतों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर ख़बर बीकानेर की संपादकीय टीम द्वारा तैयार किया गया है। नई जानकारी मिलने पर इसे अपडेट किया जाएगा।
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